सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी की अधिसूचना, होने जा रहा है बड़ा बदलाव UPS to NPS Switch Allowed

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UPS to NPS Switch Allowed: भारत सरकार की पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 2 सितंबर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई थी इसके अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (यूनिफाइड पेंशन स्कीम -UPS) को जारी किया गया था जिसका उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तो को नियमित करना है जिसने यूपीएस को चुना था। अब सरकार 15 सितंबर को प्रेस द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि UPS में शामिल कर्मचारियों को एक बार फिर NPS ( नेशनल पेंशन सिस्टम) में जाने का विकल्प दिया जाएगा यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल होगा जो एक बार NPS चुन लेगा उसे दोबारा UPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी ।

विस्तार से जानें

NPS द्वारा चुने गए कर्मचारियों को सामान्य सुविधा के साथ-साथ UPS और NPS के बीच 4%  का अतिरिक्त योगदान का लाभ भी दिया जाएगा सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना से अधिक लाचीपन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेगा नई व्यवस्था के अनुसार केंद्र कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने की अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी और उन्हें यह भी तय करने का अवसर दिया जाएगा कि कौन सा पेंशन मॉडल ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

UPS से NPS में बदलने का मौका

सरकार ने उन कर्मचारियों को एक बार फिर UPS (यूनिवर्सल पेंशन स्कीम) से NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) बदलने का मौका दिया है जिससे वह 30 सितंबर तक UPS को चुना था

इस बदलाव के लिए उन्हें जरूरी जानकारी दी गई है

  1. जो कर्मचारी UPS से NPS में जाएंगे वह सिर्फ एक बार ही स्विच कर पाएंगे उसके बाद में वापस UPS में नहीं किया जाएगा।
  2. अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको यह निर्णय सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) से कम से कम 1 साल पहले लेना होगा।
  3. आपको नौकरी से निकाला जाता है या दंड के रूप में सेवानिवृत किया जाता है या फिर आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो यह विकल्प प्राप्त नहीं चुन सकते।
  4. अगर आप तय समय के अंदर स्विच नहीं करते हैं तो  UPS में ही रहे रहेंगे।

NPS में जानें क्या होंगे फायदे ?

जो कर्मचारी NPS में स्विच करेंगे उन्हें NPS में ज्यादा फायदे मिलेंगे उन्हें 4% का एक्स्ट्रा योगदान भी दिया जाएगा यह विकल्प कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा 4 सितंबर के अनुसार केंद्र सरकार की कैबिनेट में 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मंजूरी दी थी इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग ने 14 जनवरी को UPS के लिए सूचना दी है यह योजना UPS के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में लाई गई जिसके लिए NPS से कवर कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना था नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से प्राप्त होगी जिसका लाभ उठाने के लिए NPS में शामिल कर्मचारी को अपना विकल्प जमा करना होगा